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ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त… मुख्य सचिव से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश

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ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त… मुख्य सचिव से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश।।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को कड़े निर्देश दिए।कोर्ट ने कहा कि शासन द्वारा पूर्व में दाखिल हलफनामे का कड़ाई से पालन किया जाए और इस संबंध में सभीआवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जानकारी दी गई कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में संशोधन की प्रक्रिया जारी है। शासन की एक समिति ने इस मुद्दे पर बैठक कर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) को आवश्यक संशोधन का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया था। इस पर सीईसीबी ने संशोधन का प्रारूप बनाकर 13 अगस्त 2025 को आवास एवं पर्यावरण विभाग को भेजा। इसके बाद 14 अगस्त को हुई बैठक में समिति ने मसौदे की समीक्षा की और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से अपने सचिवों से अनुमोदन लेकर 15 सितंबर को होने वाली बैठक में संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने को कहा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम,2000 को देखते हुए 1985 के अधिनियम में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं और राज्य सरकार इस दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। शपथपत्र में यह भी उल्लेख है कि मामला वर्तमान में गृह विभाग के विचाराधीन है और वही आगे आवश्यक कार्रवाई करेगा।