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सार्वजनिक स्थल पर नशा करने वालो पर नकेल, आधा दर्जन से अधिक नशेड़ियों को भेजा गया जेल, नशा बेचने वालों पर भी कार्रवाई

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acn18.com कोरबा। दीपका पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नशेड़ियों और नशे के कारोबार में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो ज्योति नगर, दीपका बस्ती और आसपास क्षेत्र के रहने वाले है, जिनमें सुजीत कुमार सिंह, दीनानाथ यादव, देवव्रत साहू, छेदीलाल डाकुआ, बजरंग सोनी, मनोज कुमार पांडे और प्रीति मरकाम शामिल हैं। इनमें से कुछ खुले में नशा करते पकडे गए, वहीं कुछ ऐसे भी हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं। साथ ही इनके

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अवैध शराब की भी हुई जब्ती

दीपका थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि क्षेत्र में पुलिस के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया, जहां सार्वजनिक जगहों पर गांजा पीते और शराब बेचते पकड़ा गया। इन आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।बता दें कि ज्योति नगर बस्ती में सामुदायिक भवन में नशेड़ी गांजा पीकर उत्पात मचाते हैं, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पांच लोगों को पड़कर कार्रवाई की।इसी कड़ी में कोरबा पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और कुल 165 लीटर कच्ची शराब जप्त की। जप्त शराब की अनुमानित कीमत ₹16,640 है।

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इस दौरान कुल 165 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई। आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
सुंद देवांगण, समारू यादव, पप्पू कुमार चौहान और प्रीति मरकाम, कटघोरा, उरगा, और पाली क्षेत्र में कार्रवाई हुई।

इस तरह कोरबा जिले की पुलिस अवैध शराब निर्माण, परिवहन और बिक्री करने वालों पर सख्त निगरानी रख रही है और लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है।

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आबकारी विभाग ने भी कार्रवाई

कोरबा जिले की आबकारी विभाग की टीम ने भी अवैध महुआ शराब के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों से कुल 57 लीटर महुआ शराब और 140 किलो महुआ लाहन जप्त किया गया है।

आरोपी अंगद खांडे, रमेश कुमार और शंकर खड़िया से 57 लीटर महुआ शराब और 140 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)(ख)(च) एवं 34(2), 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है।

कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर, सहायक आयुक्त आबकारी आशा सिंह के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।