रायपुर । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा अपराध के रोकथाम हेतु क्षेत्र में चेकिंग कर लगातार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। जो अपराधो पर रोक लगाने हेतु आरंग पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक लंबोदर पटेल के दिशा निर्देश व मार्गदर्शन में 02.10.2024 को थाना प्रभारी आरंग राजेश सिंह के नेतृत्व में स्टॉफ सउनि अश्वनी चन्द्रवंशी, आरक्षक दीनदयाल सोनवानी, चुड़ामनी साहू द्वारा मुखबिर की सूचना मिला कि बोलेरो पीकअप क्रमांक CG04MF0284 में रायपुर से उडिसा की ओर गौवंश की तस्करी करने गौ को कत्लखाने ले जा रहा हैसूचना पर घटना स्थल आरंग श्रीराम तिराहा के पास पहुंचकर नाकेबंदी कर बोलेरो पीकअप के आने का इंतजार किया जो बोलेरो पीकअप श्रीराम तिराहा आने पर रोक कर चेक किया तो बोलेरो पीकअप क्रमांक CG04MF0284 में चारो तरफ नीला झिल्ली रस्सी से बंधा हुआ था जिसे खोलकर देखा तो 03 नग भैंसी, 01 नग पडिया ठूस ठूस कर बीना चारा पानी के क्रुरतापूर्वक भरा मिला। चालक का नाम पता पुछने पर अपना नाम मोह. गुलाम नबी पिता मोह. तैय्यब उम्र 54 वर्ष साकिन केवसी साहू पारा आरंग थाना आरंग जिला रायपुर का रहने वाला बताया। जप्तसुदा मवेशी 03 नग भैंसी तथा 01 नग पडिया का मेडिकल कराया गया। बोलेरो पीकअप क्रमांक CG04MF0284 को जप्त किया गया। आरोपी बोलेरो पीकअप क्रमांक CG04MF0284 का चालक मोह. गुलाम नबी पिता मोह. तैय्यब उम्र 54 वर्ष साकिन केवसी साहू पारा आरंग थाना आरंग जिला रायपुर द्वारा बिना परमिट के गौवंश को बिना चारा पानी के बोलेरा पीकअप में 03 नग भैंसी, 01 नग पडिया को ठूस ठूस कर भरकर क्रुरतापूर्वक परिवहन करते पाया गया जो धारा छ.ग. कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 4, 6, 10, 11 पाये जाने से अपराध पंजीबद्व कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में माननीय न्यायालय रायपुर रवाना किया गया है। आरोपी को इसके पहले भी थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा से मवेशी तस्करी के प्रकरण में थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांक 353/2023 धारा 4,6,11 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चूका है।
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