सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार को जमानत दे दी है। सोमवार (2 सितंबर) को कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि अभी 51 गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है, लिहाजा ट्रायल पूरा होने में वक्त लगेगा।
जजों ने कहा कि कुमार 100 दिन से हिरासत में हैं और मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है। इसलिए उन्हें जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि बिभव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट के पद पर बहाल नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास पर कोई आधिकारिक काम भी नहीं सौंपा जाएगा।
बिभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर AAP सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में हैं। बिभव के खिलाफ 50 गवाहों वाली चार्जशीट दायर
30 जुलाई को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल केस पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 500 पन्नों की इस चार्जशीट में करीब 50 गवाहों के बयान हैं।