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दुर्घटना होने पर जानकारी नहीं दी तो चालक नपेंगे,परिवर्तित कानून आज से लागू, पुलिस थाना में हुई कार्यशाला

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acn18.com कोरबा/ अंग्रेजों के समय से चल रहे पांच गैर जरूरी कानून को भारत सरकार ने अध्ययन के बाद खारिज कर दिया है। जबकि कई कानून में व्यापक परिवर्तन किया गया है। नए कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। बालको नगर पुलिस थाना परिसर में इसके लिए कार्यक्रम किया गया। यहां पर अलग-अलग क्षेत्र के लोग उपस्थित थे।

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भारत सरकार के द्वारा नई व्यवस्था लागू करने के साथ न्याय प्रणाली को सहज और पारदर्शी बनाने की कोशिश की है। नए नियम अब भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून के रूप में चलन में आ गए हैं। नए कानून में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और यह किस तरह से काम करेंगे, इस बारे में अलग-अलग स्तर पर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के साथ-साथ नागरिकों को जानकारी दी जा रही है। कोरबा जिले के बालको नगर पुलिस थाना परिसर में इसी विषय पर एक कार्यक्रम किया गया। लोगो को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी अभिनव कांत सिंह ने बताया कि कई प्रकार के बदलाव नए कानून के अंतर्गत किए गए हैं। सड़क हादसा होने पर वाहन चालकों को सूचना देनी होगी। अन्य स्थिति में उन पर न केवल जुर्माना किया जाएगा बल्कि सजा भी बढ़ाई जाएगी।

नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने बताया कि कई कारण से अनावश्यक कानून को हटाने के साथ अन्य कानून में से कुछ को बदल गया है। कई प्रकार के हित को ध्यान में रखने के साथ इस तरह की व्यवस्था सरकार ने की है।

बालको नगर पुलिस के द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए पदाधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के पार्षद, बालकों के अधिकारी कर्मचारी और जन सामान्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

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