Acn18.com l सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि वे केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे।सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ED से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए। 6 महीने तक वे जेल में रहे। ED ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया।दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ED ने इस पर कहा- हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी।
संजय सिंह पर क्या है आरोपED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ED उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।। दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें AAP सांसद राघव चड्डा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया।
संजय सिंह को जमानत, 5 पॉइंट1. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वारले की बेंच ने ED के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि इस मामले में हम 2 बजे निर्देश देंगे।2. बेंच ने कहा था कि ED हमें यह बताए कि क्या संजय सिंह को अभी भी कस्टडी में रखे जाने की जरूरत है? वो 6 महीने से जेल में हैं।3. अदालत ने कहा कि संजय सिंह के पास से अभी तक को पैसा बरामद नहीं किया गया है। 2 करोड़ की घूस लेने के मामले में भी ट्रायल के दौरान उनसे पूछताछ हुई है।4. संजय सिंह ने कहा कि कस्टडी में 3 महीने से भी ज्यादा अरसा गुजर गया है और इस मामले में मेरा कोई रोल नहीं निकला है।5. कोर्ट में 2 बजे दोबारा सुनवाई शुरू हुई। ED ने कहा कि हमें बेल पर कोई ऐतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दे दी।