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ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन करना है अपराध, रेलवे चला रहा जागरुकता अभियान ,नियम तोड़ने वालों पर हो रही कार्रवाई

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acn18.com कोरबा /ट्रेन में यात्रा करने का दौरान अगर आपने ज्वलनशील पदार्थों को अपने साथ रखा है तो आपकी खैर नहीं क्योंकि रेलवे ने साफ तौर पर कह दिया है कि हाल की घटनाओं से सबक लेते हुए ट्रेन में ज्वलनशील सिंह पदार्थे। का परिवहन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी रेलवे के द्वारा इस दिशा में लगातार निगरानी भी की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले यात्रियों के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा रही है।

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कोरबा की रेलवे पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अगर किसी यात्री के पास ज्वलनशील पदार्थ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनों में हाल ही के दिनों में आगजनी की कुछ घटनाएं सामने आई है जिसे लेकर रेल6 प्रबंधन काफी गंभीर हो गया है और हर हाल में नियमों का पालन करने को लेकर प्रयास कर रहा है। मीडियो से चर्चा के दौरान रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन में अगर कोई यात्री केरोसिन,गैस सिलेंडर और विस्फोटक सामान का परिवहन करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी

ट्रेनों में पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह से लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आई है उस लिहाज से रेलवे पुलिस के द्वारा सख्ती बरतना लाजिमी है। भारतीय ट्रेन आम जनता के सुविधाओं के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ऐसे में किसी के द्वारा अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना रेलवे की अपनी मजबूरी है।

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