अफसरों की पेशी पर गाइडलाइन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट:केंद्र का सुझाव- असाधारण मामले में ही कोर्ट बुलाएं; फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट सरकारी अफसरों की कोर्ट में पेशी को लेकर गाइडलाइन दे सकता है। 16 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुझाव दिया था कि असाधारण मामलों में ही किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कोर्ट बुलाया जाना चाहिए।

सोमवार (21 अगस्त) को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस बात पर भी विचार करेंगे कि कोर्ट में पेश होने के दौरान किसी अधिकारी की ड्रेस कैसी होनी चाहिए। कोर्ट ने ये कमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए किया।

ये है मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश का पालन ना करने पर उत्तर प्रदेश के दो IAS अधिकारी- शाहिद मंजर अब्बास रिजवी और सरयू प्रसाद मिश्रा को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।

इसके बाद केंद्र सरकार ने सरकारी अफसरों की पेशी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में SOP दाखिल कर विचार के लिए कुछ सुझाव दिए थे। कोर्ट ने SOP को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है।