कोरबा ब्रेक
न्यू कोरबा हॉस्पिटल और श्वेता हॉस्पिटल पर लगा 20-20 हजार का जुर्माना
श्वेता हॉस्पिटल का लाइसेंस 15 दिन के लिए किया गया निलंबित
जवाब असंतोषप्रद मिलने और नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पाये जाने पर की गई कार्यवाही

कोरबा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सहअध्यक्ष जिला समिति (छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम) द्वारा श्वेता हॉस्पिटल जिला जेल के पास, रजगामार रोड़ कोरबा और न्यू कोरबा हॉस्पिटल मंगलम विहार कोसाबाड़ी को निरीक्षण दल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संस्थान में पाई गई अनियमितता और नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के उलंघन पाए जाने तथा नोटिस का जवाब असंतोषप्रद पाए जाने पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।
इसके साथ ही श्वेता हॉस्पिटल के लाइसेंस को 1 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक निलंबित कर दिया गया है।
नर्सिग होम एक्ट के तहत प्राधिकृत निरीक्षण दल द्वारा श्वेता हॉस्पिटल और न्यू कोरबा हॉस्पिटल चिकित्सकीय संस्थान का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर उक्त चिकित्सकीय संस्थान में पाई गई अनियमिता के संबंध में दोनो संस्थान को कारण बताओं नोटिस जारी कर 24 घण्टे के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।




