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शरिया कोर्ट के निर्णय को ठुकराया हाई कोर्ट ने ,हाई कोर्ट ने कहा शरिया कोर्ट कोई अदालत नहीं 

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पति ने शरिया कोर्ट में आवेदन दिया था जहां से उसे तलाक मिल गया था लेकिन पत्नी ने हाई कोर्ट में शरण ली जहां शरिया कोर्ट की अहमियत को इनकार करते हुए तलाक को ना मंजूर कर दिया।

 

रायपुर निवासी एक महिला ने दूसरे पति द्वारा दिए गए तलाक को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। महिला के पति ने अलग-अलग तारीख में तलाक ए हसन को शरिया कोर्ट से मंजूरी ले ली थी। जिसे लेकर महिला हाई कोर्ट पहुंची थी हाई कोर्ट ने माना की शरिया कोर्ट कोई अदालत नहीं ,उसके तलाक के आदेश की कोई कानूनी अहमियत नहीं है इसलिए उसके आदेश को रद्द कर दिया गया

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