spot_img

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO के चक्कर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, सरकार ने एक जून से नए नियमों की घोषणा की

Must Read

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा की। अब 1 जून 2024 से, लोग सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के बजाय निजी ड्राइविंग स्कूलों में अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। इन निजी स्कूलों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक परीक्षण लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, अब आरटीओ के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी।

- Advertisement -

कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो होगा बड़ा जुर्माना

नए नियमों का उद्देश्य लगभग 900,000 पुराने सरकारी वाहनों को खत्म करके और सख्त कार उत्सर्जन मानकों को लागू करके प्रदूषण में कटौती करना है। नए नियमों के मुताबिक, तेज गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना अभी भी 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच है। लेकिन अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, तो उसे 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

साथ ही वाहन मालिक का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। मंत्रालय ने आवश्यक कागजी कार्रवाई को कम करके नया लाइसेंस प्राप्त करना आसान बना दिया है। आवश्यक दस्तावेज इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप दोपहिया या चार-पहिया लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आरटीओ में कम शारीरिक जांच की आवश्यकता होती है।

निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए क्या हैं नियम

नियमों के मुताबिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। यदि वे चार पहिया वाहनों के लिए प्रशिक्षण देते हैं, तो उन्हें दो एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। ड्राइविंग स्कूलों को उचित परीक्षण सुविधा होनी चाहिए। प्रशिक्षकों के पास हाई स्कूल डिप्लोमा कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव के साथ बायोमेट्रिक्स और आईटी सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए।

377FansLike
57FollowersFollow
377FansLike
57FollowersFollow
Latest News

छत्तीसगढ़ में महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला:रेप में नाकाम होने पर पत्थर से कुचलकर मर्डर;3 महीने पहले जेल से छूटा है आरोपी

acn18.com सरगुजा / सरगुजा जिले के उडुमकेला गांव में 25 वर्षीय महिला का अर्धनग्न शव मिला है। कपड़े अस्त-व्यस्त...

More Articles Like This

- Advertisement -