Acn19.com नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे तक की अवधि में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रतिबंध रहेगा।
19 अप्रैल से 01 जून तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध, भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना
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