Acn18.com/17 वर्षीय नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने के मामले में सजा सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को दो अलग अलग धाराओं में 8 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 3 जनवरी 2019 को यह मामला सामने आया था जब पीड़िता स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी तब आरोपी अंकित दास ने बस स्टेंड के पास उससे छेड़ाखानी की थी। शिकायत के बाद कुसमुंडा थाने में अपराध दर्ज किया गया। चालान पेश होने के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरु हुई जिसके बाद आरोपी को छेड़छाड़ के मामले में पांच साल और पाॅक्सो एक्ट के मामले में तीन साल की सजा सुनाई साथ ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।