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किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म, तीन आरोपियों को सजा,रानी मिरी के संरक्षण में जुनेद व साहिल का कारनामा

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acn18.com कोरबा/मानिकपुर क्षेत्र की किशोरी से अनाचार के मामले में कोरबा की एक अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा दी है। एक महिला के संरक्षण में 2 आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। मामले में 16 गवाहों के बयान और प्रतिपरीक्षण के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

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363, 376 और पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। रानी मिरी, जुनेद और साहिल को अपने जीवन का काफी समय जेल की कालकोठरी में गुजारना होगा। लोक अभियोजक ने बताया कि किशोरी को अपहृत कर उसके साथ बाल्को नगर क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया था। बताया गया की आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है इसके साथ विभिन्न धाराओं में ₹ 500 का जुर्माना लगाया गया है।

बच्चों और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के मामले में कोर्ट लगातार सख्त हो रहा है। कई प्रकार के प्रावधान बीते वर्षों में किए गए हैं और इसके अनुसार फैसले आ रहे हैं। संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि अपराधिक तत्वों की मानसिकता नहीं बदली गई तो उनके साथ और भी सख्ती से पेश आया जाएगा

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