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स्टूडेंट्स बनाएंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन का लोगो:टेक्निकल एजुकेशन के छात्रों से आयोग ने मंगाया सैंपल, सिलेक्ट होने पर मिलेगा पांच हजार रुपए

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Acn18.com/छत्तीसगढ़ स्टेट कमीशन अपना प्रतीक चिन्ह (लोगो) बदलने की तैयारी में है। आयोग ने इसके लिए प्रदेश भर के टेक्निकल एजुकेशन संस्थाओं के साथ ही कॉलेजों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें कॉलेज स्टूडेंट्स से नया लोगो बनाने के लिए कहा है। छात्रों के दिए गए सैंपल का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें बेस्ट लोगो बनाने वाले स्टूडेंट्स को पांच हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए आयोग ने कड़े नियम और शर्त भी रखा है।

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स्टूडेंट्स को आयोग ने लोगो को बदलने की योजना के बारे में भी बताया है। इलेक्शन कमीशन ने प्रदेश के आईआईटी, एनआइटी, ट्रिपल आईटी, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कॉलेज, आईटीआई के अलावा डिग्री कॉलेज स्टूडेंट्स के बनाए गए लोगो को कॉलेज स्तर पर सिलेक्ट करने के लिए कहा है।

स्टेट लेवल पर होगा सिलेक्शन, मिलेगा पुरस्कार
प्रतीक चिन्ह बनाने और उसका सैंपल का चयन पहले संस्थान स्तर पर होगा। इसके बाद संबंधित शैक्षणिक संस्थान प्रमुख चयनित प्रतीक चिन्ह को निर्वाचन आयोग को भेजेंगे, जिसका स्टेट लेवल पर सिलेक्शन किया जाएगा। इनमें से विशिष्ट लोगो का आयोग के अफसर और सिलेक्शन कमेटी चयन करेंगे, जो लोगो सिलेक्ट होगा। उसे पांच हजार रुपए इनाम भी दिया जाएगा।

कॉपी राइट एक्ट को लेकर बनाए नियम और शर्तें
आयोग ने प्रतीक चिन्ह का नमूना तैयार करने के लिए सख्त नियम और शर्तें भी लागू किया है, जिसमें कॉपीराइट एक्ट को ध्यान में रखते हुए सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। आयोग ने सख्ती बरती है। नियम के अनुसार प्रविष्टियां सॉफ्ट कॉपी में आयोग के ईमेल पर भेजना होगा। हार्ड कॉपी नहीं लिए जाएंगे। इसके साथ ही भेजने वाले स्टूडेंट द्वारा खुद की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करना जरूरी है। आयोग ने आवेदन का नमूना अपने वेबसाइट पर जारी किया है।

इस तरह भेज सकतें हैं प्रतीक चिन्ह का नमूना

  • एक विद्यार्थी से एक ही लोगो बना सकता है। एक साथ कई नमूने नहीं लिए जाएंगे।
  • नमूना निर्वाचन को प्रदर्शित करता हो, इसमें ईवीएम और बैलेट पेपर को नहीं दर्शाने पर मनाही है।
  • लोगो के नमूने में प्रदेश के नक्शे को इंगित किया जा सकता है। नमूना छोटा और स्पष्ट हो।
  • किसी भी स्थिति में कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
  • नमूनों का उपयोग प्रस्तुतकर्ता अभ्यर्थी किसी दूसरी जगह पर नहीं कर सकता।
  • नमूना चयन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
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