रायपुर और कोरबा में संशोधित गाइडलाइन दरें 30 जनवरी से लागू

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छत्तीसगढ़

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केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने संशोधन प्रस्तावों को दी मंज़ूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में 20 नवंबर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों में आंशिक संशोधन करते हुए रायपुर एवं कोरबा जिलों के लिए संशोधित गाइडलाइन दरों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये संशोधित दरें 30 जनवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।

राज्य शासन द्वारा पूर्व में सभी जिला मूल्यांकन समितियों को यह निर्देश जारी किए गए थे कि आवश्यकता अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजे जा सकते हैं। इसी क्रम में रायपुर और कोरबा जिले की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में हुआ विस्तृत परीक्षणप्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायपुर और कोरबा जिलों से भेजे गए प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का गहन परीक्षण किया गया। समग्र विचार-विमर्श के बाद दोनों जिलों के संशोधन प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

30 जनवरी से प्रभावशील होंगी नई दरेंकेंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाइन दरें रायपुर और कोरबा जिलों में 30 जनवरी 2026 से लागू होंगी। आम नागरिक और संबंधित हितधारक इन नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी अपने-अपने जिला पंजीयन कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य जिलों से भी शीघ्र आएंगे प्रस्तावराज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से भी संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव शीघ्र प्राप्त कर नियमानुसार जारी किए जाएंगे।मुख्यमंत्री का बयानइस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य शासन का उद्देश्य भूमि एवं संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी, यथार्थपरक और जनहितैषी बनाना है।

उन्होंने कहा कि गाइडलाइन दरों का समय-समय पर पुनरीक्षण वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को सुविधा मिले और पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे