Home Astrology बीमा दावा खारिज करना पड़ा भारी: बिलासपुर उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी...

बीमा दावा खारिज करना पड़ा भारी: बिलासपुर उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी पर लगाया एक करोड़ का हर्जाना, कोरोना से मौत का था मामला

0
34

उपभोक्ता फोरम का बड़ा आदेश, बीमा कंपनी पर एक करोड़ हर्जानाIMG 20260121 WA0027 IMG 20260121 WA0028 IMG 20260121 WA0029

बिलासपुर के उपभोक्ता आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक करोड़ से अधिक का हर्जाना देने का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोविड से हुई मौत के मामले में बिलासपुर के उपभोक्ता आयोग ने फैसला जारी किया है। फोरम ने 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने के निर्देश दिया है। फोरम ने मानसिक पीड़ा और केस के खर्च के तौर पर 2 लाख रुपए अलग से देने का भी आदेश जारी किया है। मामले पर आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक कुमार पाण्डेय की पीठ में हुई सुनवाई में यह निर्णय लिया गया । बतादें कि बिलासपुर निवासी कौशल प्रसाद कौशिक ने पत्नी शैल कौशिक के नाम पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से प्लैटिनम वेल्थ प्लान लिया था।
बीमा करने से पहले कंपनी ने सभी जरूरी मेडिकल जांच करवाई थी । सितंबर 2020 में शैल कौशिक कोविड-19 से ग्रसित पाई गईं और इलाज के दौरान 11 अक्टूबर 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। जिसपर पति ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया, बीमा कंपनी ने दावा खारिज कर दिया, कहा कि उनकी पत्नी को पहले से ही गंभीर बीमारी थी आयोग ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि बीमा से पहले मेडिकल जांच में महिला स्वस्थ थी लिहाजा मुआवजे की मांग उचित है।