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छत्तीसगढ़ में इंटरकास्ट मैरिज पर सजा! बेटे की शादी के बाद रिटायर्ड अफसर का पूरा परिवार समाज से बहिष्कृत…FIR दर्ज

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बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर विवाद गहरा गया है। मिली जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड अफसर कमल किशोर परवार के परिवार को समाज से बाहर किए जाने का मामला सामने आया है। परवार परिवार की ओर से पनिका समाज के प्रांतीय पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि, पीड़ित पक्ष से सीधी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामला सामाजिक बहिष्कार और मानसिक तनाव से जुड़ा बताया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। तारबाहर के डीपूपारा निवासी 62 वर्षीय कमल किशोर परवार—जो कलेक्टर ऑफिस में अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं—ने पुलिस में शिकायत दी है। उनका कहना है कि उनके बेटे हितेश परवार ने 4 नवंबर 2024 को साहू समाज की युवती ऋचा साहू से इंटरकास्ट विवाह किया था।

आरोप है कि विवाह की जानकारी होने के बाद पनिका समाज के प्रांतीय पदाधिकारियों ने बहू को समाज में शामिल करने पर सहमति देने के बावजूद पूरे परवार परिवार को समाज से बाहर कर दिया। बताया गया है कि शादी मिलन कार्यक्रम और 2 मार्च को हुए रिसेप्शन में सहयोग करने वाले कई अन्य लोगों को भी समाज से निष्कासित कर दिया गया। जिन पदाधिकारियों पर परवार परिवार ने आरोप लगाया है, उनमें पूर्व अध्यक्ष जे.आर. साकत, अध्यक्ष वंशधारी सांवरा, उपाध्यक्ष दशरथ साकत और सचिव थानू राम बघेल शामिल हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, समाज के नियमों में इंटरकास्ट विवाह पर 50 हजार रुपये जुर्माना और बकरे की दावत का प्रावधान बताया जाता है। इसी आधार पर परवार परिवार के सामाजिक कार्यक्रमों में आने-जाने पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। शिकायत में कहा गया है कि इस निर्णय के बाद रिश्तेदारों ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी, जिससे उनके सामाजिक जीवन पर असर पड़ा है। बताया गया है कि 1 मार्च 2025 को मुंगेली रोड पर समाज की बैठक में कई सदस्यों के निष्कासन के बाद स्थिति और गंभीर हो गई। परवार परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पनिका समाज के चार पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है…