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5 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे पार्थ चटर्जी:CBI की स्पेशल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की; बंगाल SSC भर्ती घोटाला में काट रहे सजा

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पश्चिम बंगाल में SSC भर्ती घोटाले मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को 5 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। CBI की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को चटर्जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद CBI घोटाले की जांच कर रही है। चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ED ने गिरफ्तार किया था।

चटर्जी के साथ 3 और गिरफ्तार
चटर्जी के साथ तीन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इनमें बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली, स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सचिव अशोक साहा और इसके पूर्व सलाहकार एसपी सिन्हा शामिल हैं। CBI ने गांगुली को 15 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

पार्थ को 16 सितंबर को रिमांड में भेजा गया था
चटर्जी को स्पेशल कोर्ट ने 16 सितंबर को बुधवार तक CBI रिमांड में भेजा था। एजेंसी ने अदालत से कहा था कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में चटर्जी से अभी पूछताछ बाकी है।

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद CBI मामले की जांच कर रहा है। चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ED ने गिरफ्तार किया था। SSC भर्ती घोटाले में ED जांच कर रही है।

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