Acn18.com राज्य में होने वाली नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए पिछली बार की तुलना में ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने निकाय चुनाव में खर्च की नई सीमा तय कर दी गई है।
नगरीय प्रशासन विभाग से जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों के पार्षद प्रत्याशी इस बार 8 लाख रुपये तक चुनाव लड़ने पर खर्च कर सकते हैं। तीन लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में यह सीमा 5 लाख तय की गई है। पहले यह सीमा 5 लाख और तीन लाख रुपये थी। नगर पालिका परिषद में पार्षद प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 2 लाख और नगर पंचायत में 75 लाख रुपये तय की गई है।
अब 8 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे पार्षद प्रत्याशी,पहले खर्च की सीमा थी 5 लाख रुपए
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