spot_img

छत्तीसगढ़ की गाड़ियों पर अब CG की जगह लिखा होगा BH, जानिए वजह से लेकर सभी जानकारियां

Must Read

acn18.com रायपुर। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर जल्द ही भारत सीरीज (बीएच) की नंबर प्लेट वाले वाहन दौड़ते नजर आएंगे। नई व्यवस्था को शुरू करने के लिए परिवहन विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था। बीते दिनों कैबिनेट में स्वीकृति के बाद परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। स्वीकृति मिलते ही बीएच सीरीज का नंबर प्लेट जारी किया जाएगा यानि अब गाड़ियों के नंबर प्लेट पर सीजी की जगह बीएच लिखा जाएगा।

- Advertisement -

असुविधा से बचने के लिए BH नंबर प्लेट

परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कई लोग परेशान होते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री ने इस असुविधा से बचने के लिए 2021 में भारत सीरीज नंबर प्लेट की शुरुआत की। भारत सीरीज की नंबर प्लेट को दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। एक बार नंबर प्लेट मिलने पर देशभर में ये मान्य होगी।

ओडिशा BH नंबर प्लेट जारी करने वाला पहला प्रदेश

अलग-अलग राज्यों में ट्रांसफर होने वाले कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी। ओडिशा BH सीरीज की नंबर प्लेट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। बाकी राज्य भी इसी राह पर चल रहे हैं।

इसलिए लाया गया ये ऑप्शन

नए राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी को सिर्फ 12 महीने चलाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर भारी चालान भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की नौकरी करने वालों के तबादले होते रहते हैं। इसलिए सुविधा को देखते हुए BH नंबर प्लेट का ऑप्शन लाया गया है।

इन्हे मिलेगी ये नंबर प्लेट

BH सीरीज का नंबर लेने के लिए शासकीय, अर्धशासकीय और बड़ी कंपनी में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी का दफ्तर 4 या उससे ज्यादा राज्यों में होना चाहिए। ये नंबर निजी उपयोग के लिए नया वाहन खरीदने के बाद आवेदन करने पर दिया जाएगा। BH सीरीज का नंबर प्लेट लेने वाले दोपहिया और 4 पहिया वाहनों के मालिकों को गाड़ी की कीमत का 8 से 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

वाहन की कीमत का आठ से 10 प्रतिशत टैक्स

बीएच सीरीज का नंबर प्लेट लेने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों के मालिकों को वाहन की कुल कीमत का आठ से 10 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। यह राशि 15 वर्ष के लिए एकमुश्त नहीं देनी पड़ेगी। इसे प्रति दो वर्ष में किस्तों में जमा करना पड़ेगा। इससे उन्हें अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। साथ ही कुछ प्रतिशत राशि ही टैक्स के रूप में अदा करने पड़ेगा। निर्धारित अवधि के बाद बकाया टैक्स की राशि उसे संबंधित आरटीओ में जमा करना होगा।

कैसे करें BH सीरीज नंबर के लिए अप्लाई?

BH सीरीज नंबर प्लेट लगवाने के लिए सबसे पहले परिवहन अधिकारी से अपने दस्तावेज वेरीफाई कराने होंगे। फिर वाहन मालिक MoRTH के वाहन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। यह लॉग इन वाहन खरीदते समय ऑटोमोबाइल डीलरों की मदद से भी किया जा सकता है।

डीलर को मालिक की ओर से पोर्टल पर फॉर्म 20 भरना होगा। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को फार्म 60 भरना होगा और एक एम्पलॉय आईडी और वर्क सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।

क्या है BH नंबर प्लेट लगवाने की फीस?

BH सीरीज नंबर प्लेट को तीन अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों के लिए भारत सीरीज नंबर प्लेट लेने के लिए वाहन की कीमत का 8 प्रतिशत फीस देनी होगी। इसके बाद 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की कीमत वाले वाहन के लिए 10 प्रतिशत तक चार्ज देना होगा।

अगर वाहन की कीमत 20 लाख रुपये से ज्यादा है, तो मालिक को बीएच सीरीज नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए वाहन की कीमत का 12 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। फीस की दर प्रदेश और भारत सरकार के नियमों के बदलाव पर निर्भर है।

377FansLike
57FollowersFollow


v

377FansLike
57FollowersFollow
Latest News

बाघा पहुंचा माता रानी के द्वार मत्था टेक मां से लिया आशीर्वाद कोरबा पुलिस का ट्रेकर Dog है बाघा

कोरबा : नवरात्रि के अवसर पर जब समस्त संसार माँ दुर्गा की भक्ति में लीन है तो ऐसे में...

More Articles Like This

- Advertisement -