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NEET केस- CJI ने दोबारा जांच से मना किया:याचिकाकर्ता के वकील बोले- NTA के ग्रेस मार्क्स में गड़बड़ी थी, इसे छिपाने ही रीएग्जाम कराया

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NEET में गड़बड़ी से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में CJI की बेंच के सामने तीसरी सुनवाई जारी है। CJI चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।

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सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने चर्चा शुरू होते ही कहा- केस में कल (शुक्रवार 19 जुलाई) सुनवाई करें। इस पर CJI ने कहा- NEET पर चर्चा जरूरी है। आज इस मुद्दे को लिस्ट किया गया है। इस पर आज ही सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुड्‌डा ने कहा- NTA ने मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए थे। यही गड़बड़ी छिपाने के लिए रीएग्जाम कराया।

CJI ने दोबारा जांच की मांग खारिज की
याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स के वकील नरेंद्र हुड्‌डा ने केस की दोबारा जांच की मांग की। CJI ने कहा- केस की दोबारा जांच की जरूरत नहीं है। उन्होंने NTA से पूछा- याचिकाकर्ताओं में कितने छात्र हैं और इन्होंने मिनिमम कितने मार्क्स हासिल किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में 8 और 11 जुलाई को सुनवाई हुई थी
सुप्रीम कोर्ट ने NEET विवाद पर पहली सुनवाई 8 जुलाई को की थी। इसके बाद कोर्ट ने इससे जुड़े चारों स्टेकहोल्डर्स – NTA, केंद्र सरकार, CBI और रीएग्जाम की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दायर करने के लिए 10 जुलाई तक का समय दिया था।

NEET पर दूसरी सुनवाई 11 जुलाई को हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले को 18 जुलाई तक के लिए टाल दिया था। CJI की बेंच ने कहा था कि NTA और केंद्र सरकार के हलफनामे सभी लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। इस वजह से सुनवाई की डेट बढ़ा दी गई।

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