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13 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन, मुख्य न्यायाधीश बोले- यूपी से बेहतर है छत्तीगसढ़ का परिणाम

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Acn18.com/आने वाली 13 मई को बेमेतरा जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर जिला स्तर पर तैयारी की जा रहीं है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बेमेतरा के जिला कोर्ट के जज व प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से एक बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। जिसका उदाहरण छत्तीसगढ में आयोजित लोक अदालतों के पूर्व के आंकड़ों का अवलोकन करने से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोक अदालत के परिणाम की अपेक्षा छत्तीसगढ में लोक अदालतों का परिणाम ज्यादा अच्छा और सराहनीय रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य पूरा हुआ है।

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लोक अदालत की सफलता में सभी का सहयोग प्राप्त है और इस उददेश्य को पूरा करने के लिए सभी का योगदान जरूरी भी है, जिससे अच्छे परिणाम आ सकें। उन्होंने आगे कहा कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, ट्रैफिक चालान, कमर्शियल कोर्ट, चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद के मामलों का लोक अदालतो में निराकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। छोटे-मोटे विवाद का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण हो जाने पर न्यायालय पर ऐसे छोटे मामलों का भार कम होता है। न्यायालय को संगीन मामलों का जल्द से जल्द निराकरण करने में सुगमता होती है। वर्चुअल बैठक में उपस्थित कलेक्टर व एसपी से अपेक्षा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रकरणों के निपटारे का प्रयास करें और इसके क्रियान्वयन में यदि कोई समस्या आती है तो सालसा के सदस्य सचिव से संपर्क करें।

ऑनलाइन व ऑफलाइन की मिलेगी सुविधा 
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष गौतम भादुड़ी ने भी संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में छोटे-मोटे प्रकरण काफी संख्या में लंबित है और उनके पक्षकार परेशान होते रहते हैं। एसपी से अपेक्षा किया है कि नेशनल लोक अदालत में चिन्हांकित किए जाने वाले प्रकरणों के पक्षकारों को उचित समय पूर्व नोटिस तामील कराई जाए। इसके संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि पक्षकार अपने मामलों के संबंध में न्यायालयों में उपस्थित रह सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से अपेक्षा करते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन हाईब्रिड माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए ऐसा कोई पक्षकार जो वर्चुअल माध्यम से मामले में उपिस्थत होना चाहता है, तो उसकी उपस्थिति के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।

पूरे राज्य में होगा यह आयोजन 

ज्ञात हो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार पूरे देश में कैलेंडर वर्ष 2023 में दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन सभी स्तर यानि तहसील न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय स्तर पर 13 मई को आयोजित किया जाएगा। इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, भूमि अधिग्रहण, विद्युत बिल, नगरपालिका के टैक्स, जल देयक, श्रम विवाद, भाड़ा नियंत्रण, राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों का निराकरण कर उनके पक्षकारों को राहत दिलाई जाएगी। बेमेतरा जिले में इस आयोजन को लेकर तैयारी जारी है।

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