रायपुर। भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर का सड़क निर्माण के अनुविभाग अभनपुर अंतर्गत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में निजी भूमि स्वामियों को भू अर्जन के रूप में वास्तविक मुआवजा से अधिक मुआवजा राशि का भुगतान किया जाकर निजी भूमि स्वामियों को अवैध रूप से लाभ पहुंचाया गया था, तथा शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई थी। शासन ने इस मामले में दोषी पाते हुए
गोबरा नवापारा जिला रायपुर के तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण को निलंबित कर दिया है। बता दे कि लखेश्वर प्रसाद किरण वर्तमान में बिलासपुर जिले में अतिरिक्त तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। उनके निलंबन का आदेश सीधे राजस्व मंत्रालय से निकला है।
उनके अलावा तत्कालीन हल्का पटवारी क्रमांक 49 जितेंद्र साहू तहसील अभनपुर, तत्कालीन हल्का पटवारी हल्का क्रमांक 49 में रहे दिनेश पटेल, तत्कालीन हल्का पटवारी क्रमांक 24 लेखराम देवांगन को भी निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त अधिकारी-कर्मचारियों का मुख्यालय जिला कार्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है।
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