कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस के विरोध में देशभर में डॉक्टरों के प्रोटेस्ट का आज 9वां दिन (18 अगस्त) है। मामले की जांच कर रही CBI ने बताया कि आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है।
सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) से मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विश्लेषकों की 5 मेंबर्स की टीम यह टेस्ट कर रही है। इस टेस्ट से पता चल सकता है कि जघन्य अपराध को लेकर आरोपी संजय की क्या मानसिकता थी।
कोलकाता पुलिस ने भाजपा की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी पर केस दर्ज कर समन जारी किया है। पुलिस ने कहा कि लॉकेट ने प्रदर्शन के दौरान ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर की थी। उन्हें 3 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
इसके अलावा कोलकाता पुलिस ने TMC सांसद सुखेंदू शेखर पर को भी समन जारी कर 4 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। उन पर रेप केस को लेकर अफवाह और फर्जी खबरें फैलाने का आरोप हैं।
दरअसल, 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप के बाद हत्या की गई थी। 14 अगस्त की देर रात इसी अस्पताल में हिंसा हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने प्रदर्शन तेज किया।
केस और हड़ताल को लेकर आज के अपडेट्स
- कोलकाता पुलिस ने भाजपा की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को नोटिस जारी कर 3 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने कहा कि लॉकेट पर ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर करने का आरोप है।
- कोलकाता पुलिस ने आरजी कर अस्पताल के डॉ. कुणाल सरकार और डॉ. सुबर्नो गोस्वामी को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि दोनों डॉक्टरों पर केस को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप है।
- आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपिल संदीप घोष से CBI आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रही है। अब तक संदीप घोष से 36 घंटे की पूछताछ हो चुकी है।
- 14 अगस्त को हुई तोड़फोड़ और हिंसा मामले में कोलकाता पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल 32 लोग अरेस्ट हुए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
केंद्र का आदेश- हर 2 घंटे में सभी राज्य कानून व्यवस्था की रिपोर्ट देंगे
17 अगस्त की देर रात केंद्र सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए कहा- अब सभी राज्यों को हर दो घंटों में कानून-व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय कंट्रोल रूम को फैक्स, ई-मेल या वॉट्सऐप के जरिए देंगे।
मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 लागू
कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास आज (18 अगस्त) से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 (पहले CRPC की धारा 144) लागू कर दी है।
इस आदेश में कहा गया है कि अगले 7 दिनों (24 अगस्त) तक धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने, हथियार लेकर जाने या तनाव पैदा करने वाली किसी भी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।