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आज भी रिहा नहीं होंगे केजरीवाल, HC ने फैसला रखा सुरक्षित

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acn18.com नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे।आज दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेशनल बेंच ने ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। सोमवार-मंगलवार (24 या 25 जून) को हम फैसला सुनाएंगे। तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी।

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दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पर सहमत हो गया है। दिल्ली HC का कहना है कि मामले से जुड़ी फाइल 10-15 मिनट में बेंच के सामने आ जाएगी।

हाईकोर्ट ने कहा कि हम याचिका की फाइल देखने के बाद दलीलों को सुनेंगे उसके बाद फैसला करेंगे, तब तक जमानत के आदेश पर अमल नहीं होगा। हाईकोर्ट ने आज ही इस याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हमारी दलीलों को अनसुना कर दिया। ईडी ने कहा कि जमानत के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी को भी खारिज कर दिया गया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाई जाए। उधर, आज केजरीवाल की टीम बेल बांड भरने के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है।

बता दें कि 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। केजरीवाल की जमानत का जब फैसला सुनाया जा रहा था तो ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से बेल बांड भरने के लिए 48 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, ताकि वे इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकें।

ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने ईडी की अपील को स्वीकार भी कर लिया। जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक रहेगी। बता दें कि 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि जब भी जरुरी होगा वे कोर्ट में पेश होंगे।

बता दें कि 21 मार्च को हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने पर शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था।

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