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जेल में ही रहेंगी के कविता, अदालत ने मान ली CBI की बात, 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

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acn18.com दिल्ली / कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई की मांग पर मुहर लगाते हुए के. कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत मे भेज दिया है।

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दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं है। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई की मांग पर मुहर लगाते हुए के. कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय एजेंसी ने के. कविता को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग की थी। बता दें कि आज बीआरएस नेता के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में मौजूद कविता ने सीबीआई पर आरोप लगाया कि एजेंसी बार-बार एक ही सवाल पूछ रही है। इससे पहले के कविता को सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड में लिया था।

ये सीबीआई कस्टडी नहीं है, बीजेपी कस्टडी है

के. कविता ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से पहले कोर्ट में कहा कि ये सीबीआई की कस्टडी नहीं है बल्कि बीजेपी की कस्टडी है। मालूम हो कि दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में सीबीआई ने 6 अप्रैल को तिहाड़ जेल में बंद के. कविता से पूछताछ भी की थी, जिसके बाद 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने गवाहों के बयान, व्हाट्सऐप चैट और एक जमीन से संबंधित वित्तीय लेनदेन दस्तावेजों के आधार पर पांच दिन की हिरासत मांगी थी।

उन्हें शराब नीति में आरोपी विजय नायर और अन्य के माध्यम से आप को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने में एक प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में माना गया है। अदालत ने कहा था, “जांच एजेंसी रिकॉर्ड से यह दिखाने में सक्षम रही है कि मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए अब तक एकत्र किए गए सबूतों और गवाहों से उनका सामना कराने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।”

जांच में सहयोग ने करने का आरोप

सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही है। सीबीआई के मुताबिक, “पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी भूमिका के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनके जवाब जांच के दौरान सीबीआई द्वारा बरामद दस्तावेजों के विरोधाभासी थे। कविता उन तथ्यों को छिपा रही हैं जिनके बारे में उन्हें विशेष रूप से जानकारी है। इससे पहले भी वह समन जारी होने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुई थीं। इसलिए, हमें साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उनकी पांच दिन की हिरासत की जरूरत है।”

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