Acn18. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस पार्थ गौतम ने कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने से संबंधित मामले में अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। जिला स्तरीय छानबीन समिति ने जांच पड़ताल के बाद महापौर के जाति प्रमाण पत्र को बोगस पाया था और इसे निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र ने बताया कि महापौर के द्वारा इस मामले में अपील की गई थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तिथि तक संबंधित निर्णय पर रोक लगा दी है। इस व्यवस्था से फिलहाल महापौर राजकिशोर को कुछ राहत हुई है, जिनका पद खतरे में बना हुआ था।
अगली सुनवाई तक मेयर के जाति प्रमाण पत्र मामले में हाई कोर्ट ने लगाई रोक
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