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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने वितरण कंपनी के खिलाफ किया जुर्माना

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Acn18.com/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी की मनमानी पर उपभोक्ता आयोग का डंडा चला है। परिवादी को मनमाना बिजली बिल भेजने तथा उसे सुधारने की शिकायत को अनदेखा करने के कारण उपभोक्ता आयोग द्वारा विद्युत वितरण कंपनी पर 17000 का जुर्माना लगाया गया है और लगभग 10 वर्षों में दिए गए बिजली बिल की पुनर्गणना करने का निर्देश देकर परिवादी को राहत पहुंचाई है। प्राप्त जानकारी अनुसार उपभोक्ता व परिवादी शफीक शेख के द्वारा ग्राम भुसलिडीह में मुर्गी पालन केंद्र की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा एलवी 04 श्रेणीप्राप्त जानकारी अनुसार उपभोक्ता व परिवादी शफीक शेख के द्वारा ग्राम भुसलिडीह में मुर्गी पालन केंद्र की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा एलवी 04 श्रेणी के तहत मुर्गी पालन केंद्र हेतु कनेक्शन प्रदान किया गया था परंतु बिजली बिल की गणना एलवी 02 श्रेणी के तहत करते हुए उन्हें बिजली बिल भेजा जाता रहा। परिवादी द्वारा इसकी शिकायत विद्युत कंपनी के अधिकारियों से करने पर उनके द्वारा भविष्य में इसे सुधार करने का आश्वासन दिया जाता रहा परंतु ना कभी परिवादी की शिकायत का संज्ञान लिया गया ना ही उन्हें बिजली बिल में कभी कोई रियायत दी गई। उल्टा अधिकारियों द्वारा परिवादी को विद्युत कनेक्शन काट देने की धमकी देते हुए लगभग पिछले 10 वर्षों में लाखों रुपए मनमाने दर पर बिजली बिल का भुगतान करवाया गया। विद्युत कंपनी के कार्यालय के चक्कर लगा-लगाकर थक जाने के बाद अंततः परिवादी द्वारा अधिवक्ता अशोक पाल के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।

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