स्कूलों में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला ऑटो संघ ने शहर के सभी ऑटो चालकों की बैठक लेकर यह सुनिश्चित किया है कि बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करें। ऑटो में छात्रों की सुरक्षा के लिए जाली लगाने की अनिवार्यता निश्चित कर दी गई है। साथ ही फिटनेस और परमिट को लेकर भी ध्यान देने की जरूरत है।
जिला परिवहन विभाग के साथ ही जिला आॅटो संघ ने भी स्पष्ट कर दिया है कि स्कूली छात्रों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने के दौरान ऑटो चालकों ने सुरक्षा मानकों की अगर अवहेलना की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला आॅटो संघ के कार्यालय में शहर के सभी ऑटो चालकों की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी जहां संघ के पदाधिकारियों ने ऑटो चालकों को कहा कि स्कूली छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ऑटो चालकों को अपने वाहन में जाली की व्यवस्था करनी होगी साथ ही वाहन का फिटनेस और परमिट भी रखना होगा जांच के दौरान अगर कोई भी ऑटो चालक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ परिवहन विभाग के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
स्कूल बसों के लिए परिवहन विभाग ने पहले ही नियम और कायदे कानून की लंबी चैड़ी लिस्ट जारी कर दी है। ऑटो चालकों के लिए नियम नहीं बनाया गया है यही वजह है, कि परिवहन विभाग के आदेश पर जिला आॅटो संघ ने ऑटो चालकों को जरूरी नियम कानूनों से अवगत करा दिया है जिसका पालन करना हर हाल में जरूरी है नियमों का उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।