acn18.com गांधीनगर/ गुजरात में 11वीं की स्टूडेंट को 34 बार चाकू घोंप कर मारने वाले शख्स को राजकोट की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की ने इस शख्स का प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर लड़की पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था।
जब लड़की के भाई ने उसे बचाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उस पर भी हमला किया। मामला मार्च 2021 का है, जिस पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज आरआर चौधरी की कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखा है।
पोक्सो के तहत आरोपी पर दर्ज किया गया था केस
आरोपी का नाम जयेश सरवैया है। उस पर इंडियन पीनल कोड और पोक्सो (POCSO) एक्ट के कई एक्ट्स के तहत केस दर्ज किया गया था। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर झनक पटेल ने बताया कि कोर्ट ने IPC की धारा 302 के तहत आरोपी को मौत की सजा सुनाई और 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इस मर्डर ने पूरी कम्युनिटी को झकझोर कर रख दिया था, इसलिए कोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। कोर्ट ने दोषी को अपील दायर करने के लिए एक महीने का समय दिया है।
लड़की को प्रपोज करने उसके घर गया था आरोपी
आरोपी शख्स और सृष्टि नाम की लड़की जेतपुर में जेतलसर गांव के रहने वाले थे। आरोपी युवक सृष्टि को लंबे समय से परेशान कर रहा था। 16 मार्च 2021 को वह उसके घर प्रपोजल लेकर गया। सृष्टि ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया तो वह आगबबूला हो गया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
भागने की कोशिश करने पर सृष्टि घर के बाहर ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसके गिरते ही जयेश ने उस पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। उसने 34 बार सृष्टि को चाकू घोंपा और उसके भाई को भी चाकू से जख्मी कर दिया। इसके बाद खून से सने कपड़े पहने हुए और हाथ में चाकू लेकर बाजार से निकला पर किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की।
निर्भया कांड से भी गंभीर है अपराध
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर झनक पटेल ने कहा कि सृष्टि पर किया हर वार ऐसा था जिससे एक इंसान की जान ली जा सकती थी। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि जयेश ने सिर्फ सृष्टि नहीं, बल्कि 34 लोगों की जान ली है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की सुनवाई के दौरान 51 गवाहों की गवाही ली जा चुकी है। उस वक्त पुलिस की तरफ से कोर्ट में 200 से 216 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। मेरी नजर में सृष्टि रायणी हत्याकांड निर्भया कांड से भी ज्यादा संगीन और दर्दनाक है।
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