केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब दिया। इस बार भी महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही जवाब दिया गया है।
उन्होंने कहा कि रेप जैसे मामलों में दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) में रेप के लिए कम से कम 10 साल की जेल का प्रावधान है, जिसे उम्रकैद या मौत की सजा तक बढ़ाया जा सकता है।
ऐसे में केंद्र सरकार का मानना है कि इन कानूनों का सही पालन राज्यों द्वारा किया जाए, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। लेकिन बंगाल में POCSO के पेंडिंग केस को लेकर ममता सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।
कोलकाता रेप-मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी लिखी थी। इसमें ममता ने कहा था- मैंने 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।