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पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दर्ज. भूपेश बघेल समेत 21 लोग बनाए गए आरोपी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव एप मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला आईपीसी की धारा 120बी, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक, भूपेश बघेल और 21 अन्य के खिलाफ चार मार्च को मामला दर्ज किया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले यह मामला कांग्रेस नेता के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस की एफआईआर में आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत आरोप लगाया गया है।


सूत्रों के अनुसार भूपेश बघेल पर महादेव बेटिंग एप के मालिक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से 508 करोड़ रुपये प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है। ईओडब्लू और एसीबी ने एफआइआर ईडी द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट के आधार पर किया गया है।

असीम दास के बयान के आधार पर ईडी ने भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज किया FIR

ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि भूपेश बघेल और उनके सरकार के कई मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को महादेव बेटिंग एप ने करोड़ों रुपये प्रोटेक्शन मनी दिया है। ईडी ने चंद्राकर और उप्पल के करीबी असीम दास को विधानसभा चुनाव  की आचार संहिता लगने के बाद तीन नवंबर को रायपुर की एक होटल की पार्किंग से गिरफ्तार किया था। जिस दौरान असीम दास की गाड़ी और घर से पौने तीन करोड़ रुपये बरामद किए थे।

असीम दास ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपये देने का किया था राजफाश

असीम ने बयान में कहा कि वो ये पैसे किसी भूपेश बघेल को देने आया था। इसी दौरान दास ने यह राजफाश किया था कि वो अबतक 508 करोड़ रुपये भूपेश बघेल को पहुंचा चुका है। इसी आधार पर भूपेश बघेल के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।
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