Acn18.com/छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में 10 जून 2024 को हुई आगजनी और हिंसा के मामले की बुधवार को जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव समेत 7 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। जिला कोर्ट के आरोप तय किए जाने के बाद इन पर बलौदाबाजार आगजनी कांड के आरोपी रूप में इन पर मुकदमा चलेगा।
इधर, कोर्ट में पेश होने के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सरकार ने निर्दोष लोगों को फंसाया है, लेकिन ट्रायल शुरू होने के बाद सभी निर्दोष साबित होंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनी, तो इस केस को पूरी तरह खत्म किया जाएगा।
इन सात लोगों पर केस दर्ज हुआ
इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव के अलावा दिनेश कुमार चतुर्वेदी, मोहन बंजारे, किशोर नौरंगे, राजकुमार सतनामी, ओमप्रकाश बंजारे और नितेश उर्फ निक्कू टंडन को आरोपी बनाया गया है।
सरकार ने निर्दोष लोगों को फंसाया
इधर, कोर्ट में पेश होने के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, बलौदाबाजार कांड में जिस तरह से प्रशासन ने निर्दोष लोगों को जेल में डाला। 8-9 माह प्रताड़ित किया। परिवार के लोगों को परेशान किया। कोर्ट ने हमें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। इस मामले में अब ट्रायल शुरू होने वाला है। हमें पूरा भरोसा है ट्रायल शुरू होगा और सभी बाइज्जत बरी होंगे।
साथ ही साथ हम लोग कांग्रेस पार्टी के स्तर पर भी यह बात रखी है। कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनेगी, तब इस मामले को शून्य किया जाएगा और इस मामले को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले की जो सही जांच होनी चाहिए थी वह जांच कभी हुई नहीं, इस मामले में केवल और केवल राजनीति हुई और चिह्नित कर लोगों को जेल में डाला गया और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया गया। इसलिए हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा।
सभी आरोपी कोर्ट में हुए पेश
सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुकुंद देशपांडे ने बताया कि दशहरा मैदान में जो आमसभा हुई थी, उसे समाज ने आंदोलन सभा का नाम दिया था। उसमें दिए गए भाषण, उकसाने और षडयंत्र करने के कारण अपराध हुए। मामले में अभियोग पत्र पेश होने के बाद आज आरोपियों के खिलाफ अभियोग लगाया गया है।
देवेंद्र यादव, किशोर नौरंगे, मोहन बंजारे, दिनेश कुमार चतुर्वेदी, ओमप्रकाश बंजारे, नितेश उर्फ निक्कू टंडन के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। अब गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। यह भी बताया कि मामले में सभी आरोपियों की मौजूदगी रही। सभी ने आरोपों से इनकार किया है। इसके लिए अभियोजन के तरफ से अब गवाह पेश किए जाएंगे।
अगली सुनवाई में सबूत पेश करेंगे
आरोपियों के वकील अनादि शंकर मिश्रा ने बताया कि 10 जून 2024 को बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट कार्यालय में आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A, 505(1), 505(1)(B), 505(1)(C), 109, 120B, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 307, 435, 436, 441, 427, 201, 153 और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय किया है।