Acn18.com/अभय सिंघानिया प्रो. अभय ट्रास्पोर्ट एवं कंस्ट्रक्शन दर्री रोड कोरबा के द्वारा जय हनुमान कोल डीपो अम्बिकापुर के स्वामित्व का कोयला फर्जी बिल से छल पूर्वक 30. 1780 मिट्रीक टन कोयला मूल्य 97,553/-रूका ले जाने के संबंध में विशाल कुमार आ० साहेब प्रसाद तिवारी के द्वारा दिनांक 27/1/2025 को थाना कुसमुण्डा के समक्ष प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें थाना कुसमुण्डा के द्वारा दिनांक 27/1/2025 को अभय सिंघानिया के विरूद्ध अपराध क्र. 19/2025 धारा 318(4) भा०न्या०सं० (बीएनएस) 2023 पंजीबद्ध करते हुये आपराध पंजीबद्ध किया गया जिसमें यह लेख किया गया था कि विशाल कुमार आ० साहेब प्रसाद तिवारी निवासी गेवरा बस्ती कुसमुण्डा का निवासी है जो हनुमान कोल डीपो अम्बिकापुर फर्म के कोयला उठाव के लिये अधिकृत व्यक्ति है जिसके द्वारा दिनांक 26/12/2024 को कोयले के मालिक राहुल गोयल ने फोन पर विशाल को बताया कि एक वाहन ट्रेलर क्र. UP65 GT 8595 का चालक जिसका नाम दीनदयाल है मो.नं. 6307263042 है को एक ट्रेलर कोयला देना है जो उक्त ट्रेलर में कोयला देने के लिये अभय सिंघानिया से बात हो गई है। जिसके आधार पर उक्त ट्रेलर में दिनांक 26/12/2024 को खदान के अन्दर जाने के टोकन दिलवाकर गाडी को अन्दर करवाया दिनांक 31/12/2024 को सांय काल 3.47 बजे कोयला लेकर चन्दोसी उ.प्र. के लिये खदान से बाहर आया विशाल के द्वारा वाहन चालक को बताया गया कि कोयले की राशि का भुगतान नहीं हुआ है भुगतान होने पर बिल एवं ई बिल देने पर ही कोयला यहां से ले जाना .तब चालक द्वारा कहा गया कि भुगतान होने एवं पेपर पूर्ण होने पर ही ट्रक ले जाउंगा दिनांक 01/01/2025 को उक्त चालक एवं अभय सिंघानिया के द्वारा कोयले की राशि का भुगतान किये बिना ही स्वयं कूटरचित एवं फर्जी ई बिल तैयार कर छल पूर्वक 30.1780 मिट्रिक टन कोयला जिसका कूल कीमत 97,553/- थी को चोरी कर उत्तर प्रदेश ले गया। प्रातः काल दिनांक 01/01/2025 को मौके पर वाहन एवं कोयला नहीं होने पर विशाल के द्वारा चालक को फोन लगाया गया तो चालक द्वारा बताया गया कि अभय सिंघानिया द्वारा कोयले की राशि का भुगतान कर बिल एवं ई बिल मुझे दे दिया गया है इस कारण मैं बिना आपको बताए अभय सिंघानिया के कहने पर कोयला लेकर उत्तर प्रदेश के लिए निकल गया हूं।
तत्पश्चात् विशाल के द्वारा अभय सिंघानिया एवं चालक को 40-45 बार फोन किया गया परंतु अभय सिंघानिया एवं उसके ड्राइवरने फोन नहीं उठाया तब विशाल के द्वारा फर्म के स्वामी राहुल गोयल से सम्पर्क किया गया ।राहुल गोयल द्वारा बताया गया कि अभय सिंघानिया एवं उसका ड्राइवर के द्वारा कोई कोयला की राशि का भुगतान नहीं किया गया है और न ही बिल एवं ई बिल अभय सिंघानिया एवं उसका ड्राइवर को दिया गया है तत्पश्चात् फर्म स्वामी राहुल गोयल के द्वारा आरोपी अभय सिंघानिया से उक्त संबंध में बात किया कि बिना भुगतान किये फर्जी, कूटरचित बिल लगा कर कोयला कैसे ले गये तब वह धमकी देने लगा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे केवल बिल भेज दो अन्यथा इस क्षेत्र में व्यवसाय करना तुम्हारे लिये संभव नहीं होगा जिससे स्पष्ट हो गया है कि आरोपी अभय सिंघानिया के द्वारा छल पूर्वक एवं कूटरचित तथा फर्जी बिल लगाकर उक्त कोयला चोरी कर लिया गया है और भुगतान नहीं कर रहा है,।
आरोपी अभय सिंघानिया आदतन ठग किश्म का व्यक्ति है उसके द्वारा कूटरचित फर्जी बिल के आधार पर हमेशा अलग-अलग फर्मों से कोयला चोरी किया गया है कोयले की राशि का भुगतान मांगने पर धमकी दे रहा है जो अत्यन्त ही गंभीर प्रकृति का अपराध है। जिसके आधार पर आरोपी अभय सिंघानिया एवं चालक दीनदयाल के विरूद्ध दस्तावेज में कूटरचना करने एवं उसका उपयोग सही में करने के संबंध में थाना कुसमुण्डा में अपराध क्र. 19/2025 अन्तर्गत धारा 318 (4) भा०न्या०सं० (बीएनएस) 2023 पंजीबद्ध किया गया है।