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शादी से पहले मर चुके ससुर पर दहेज-हिंसा का केस:इंदौर की लड़की से बेटे ने लव मैरिज की थी; जानिए पूरा मामला

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Acn18.com/इंदौर में शादी से पहले ही मर चुके ससुर के खिलाफ बहू ने घरेलू हिंसा का केज दर्ज कराया है। शपथ पत्र के साथ दायर हुए इस केस में ससुर को कोर्ट में पेश होने का समन भी जारी हो गया। पति जवाब लेकर पहुंचा कि जिन पर केस दर्ज हुआ है, वे इस दुनिया में ही नहीं है। यह सुनकर कोर्ट हैरान रह गया। मामला क्या है, कैसे दोनों एक-दूसरे के संपर्क में आए। कब झगड़ा होने लगा। जिस ससुर के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया गया है, उनकी मौत कैसे हुई थी? अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं पूरा मामला…

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युवक-युवती कैसे संपर्क में आए, प्रेम कहानी बनी और फिर कैसे अलग हुए

पीड़ित युवती ने पति, सास और ससुर के खिलाफ शिकायत की थी। ससुर आंध्र प्रदेश में एक सीमेंट प्लांट में मशीन अटेंडर थे। 2002 में प्लांट पर काम करते समय वे हादसे का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। बेटे मुकेश को प्लांट में नौकरी मिल गई, लेकिन प्लांट बंद होने के कारण उसका ट्रांसफर महाराष्ट्र स्थित प्लांट पर हो गया।

यहां कंपनी की ओर से दिए गए क्वार्टर में ही वो रहने लगा। साल 2012 में उसे वहीं पर पास वाली बिल्डिंग में क्वार्टर अलॉट हुआ। युवती के पिता प्लांट में ड्राइवर थे और उनका क्वार्टर भी इसी बिल्डिंग में था। इस दौरान मुकेश और युवती के बीच जान-पहचान हुई और दोनों के बीच शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर 2013 में 4 सितंबर को दोनों ने भाग कर शादी कर ली। युवती के माता-पिता और भाई शादी के लिए राजी नहीं थे।

17 नवंबर 2014 को उनके यहां बेटी ने जन्म लिया। युवती 12वीं तक पढ़ी थी। उसने आगे पढ़ने की इच्छा जताई तो पति मुकेश भी तैयार हो गया। युवती का एडमिशन वहां के एक कॉलेज में बीबीए कोर्स में कराया। बीबीए करने के बाद युवती ने एक साल का एविएशन का कोर्स करने के लिए कहा। युवती के पिता 2018 में रिटायर्ड होने के बाद इंदौर शिफ्ट हो गए।

मूल रूप से वे गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन नौकरी के कारण महाराष्ट्र में रह रहे थे। युवती की मां की रिश्तेदारी इंदौर में होने की वजह से युवती के माता-पिता इंदौर आ गए। एविएशन कोर्स करने के लिए युवती नागपुर शिफ्ट हो गई और बच्ची को युवती ने अपने माता-पिता के पास इंदौर छोड़ दिया।

वीकेंड में मुकेश पत्नी से मिलने नागपुर आता-जाता रहता था, लेकिन साल 2020 में कोर्स खत्म होने के बाद भी युवती वापस मुकेश के पास नहीं लौटी और वो नागपुर में ही एक अस्पताल में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम करने लगी। इस समय तक पति-पत्नी के बीच अनबन बढ़ गई थी। करीब 4-5 महीने तक दोनों के बीच बातचीत बंद रही।

फिर युवती ने पति से संपर्क किया और बताया कि उसे सूरत में एक एयर लाइंस में जॉब का ऑफर मिला है और वो सूरत जाना चाहती है। इस पर पति ने वहां जाने के लिए सहमति नहीं दी और दोनों के बीच बातचीत बंद रही। बाद में युवती अस्पताल वाली जॉब छोड़ कर पति मुकेश के पास आई और यहां दोनों के बीच विवाद हुआ।

सास ने भी युवती को काफी समझाने की कोशिश की। उसे कहा कि पति यहां रहेगा, तुम सूरत रहोगी, ऐसे में कैसे गृहस्थी चलेगी, क्योंकि मुकेश महाराष्ट्र में अकेला रहता था, लेकिन युवती नहीं मानी। नाराज युवती ने पति के खिलाफ उसके साथ मारपीट करने का लोकल पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज करवाया। बाद में पुलिस की मदद से वो अपना सामान लेकर इंदौर माता-पिता के पास आ गई।

मुकेश को वन स्टॉप सेंटर इंदौर आने के लिए कहा गया

महिला बाल विकास विभाग इंदौर के वन स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र) छावनी की तरफ से 20 अप्रैल 2022 को पित मुकेश, सास और ससुर के नाम पत्र भेजा गया और 5 मई 2022 के पहले बयान देने के लिए उपस्थित होने के लिए कहा। पत्र में ये भी लिखा कि उनकी बहू की ओर से घरेलू हिंसा के तहत मिले आवेदन के आधार पर कार्रवाई के संबंध में उन्हें बुलाया गया है। नहीं आने पर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी।

मुकेश इंदौर आया और बताया कि पिता का तो साल 2002 में ही निधन हो चुका है। यहां से मामला फैमिली कोर्ट पहुंच गया। फिर 12 दिसंबर 2022 को मुकेश, ससुर को कोर्ट के समक्ष पेश होने का नोटिस मिला। बाद में फिर 13 फरवरी 2023 को ससुर के खिलाफ कोर्ट से समन जारी किया गया था और 10 अप्रैल 2023 को पेश होने के भी आदेश दिए गए थे।

समन मिलने के बाद पति मुकेश ने पत्नी द्वारा कोर्ट में झूठी जानकारी देने के संबंध में आवेदन दिया है। वहीं महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे पंद्रह लाख रुपए के दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। लगातार विवाद बढ़ने के बाद इंदौर कोर्ट में परिवाद दायर किया।

पत्नी की इच्छा पूरी करने में हो गया 8 लाख का कर्ज

मुकेश ने बताया कि “शादी के बाद कुछ समय तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में वो झगड़ा करने लगी थी। मैंने उसकी खुशी के लिए वो सब किया जो मैं कर सकता था। उसकी पढ़ाई बीबीए और एविएशन कोर्स के लिए लोन लिया। दोनों की फीस पर ही करीब दो लाख रुपए खर्च हुए।

एविएशन कोर्स करने के लिए वो अकेली नागपुर में रहती थी। रूम का रेंट साथ ही उसके लिए एक टू व्हीलर गाड़ी भी ली थी। लैपटॉप भी दिलवाया। अन्य खर्च के लिए भी रुपए देता था। मेरे गांव तेलंगाना जाने पर वो कहती थी कि मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगी। कार के लिए जिद करती थी।

इसके बाद साल 2017 में कार भी खरीदी, लेकिन फिर एक साल बाद ही गाड़ी बेचना पड़ी। पर्सनल लोन लेकर मैंने उसके खर्चे पूरे किए। आज ये स्थिति है कि करीब 8 लाख रुपए का कर्ज मुझे चुकाना है। ऊपर से इंदौर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते है। वहां जाने के लिए भी उधार लेना पड़ता है।

घर और गांव दोनों जगह पिताजी बड़ी सी तस्वीर लगी है और उस पर हार चढ़ा है। इसके बावजूद मां और मुझे प्रताड़ित करने के लिए केस किया है। 50 हजार रुपए महीने भरण-पोषण मांग रही है। मैं कहां से लाकर दूंगा। मैं तो अभी भी रखना चाहता हूं, लेकिन वो ही नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है। बच्ची पढ़ाई-लिखाई के लिए भी पिछले साल तक उसकी फीस मैं भरता था। बच्ची से भी बात नहीं करने देती है।”

हमने हर्जाना मांगा है और महिला को कठोर सजा देने का निवेदन किया है

मुकेश की ओर से एडवोकेट प्रीति मेहता का कहना है कि “महिला ने पति, सास और ससुर के खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रकरण फाइल किया। महिला ने कानून का दुरुपयोग करते हुए ससुर जो महिला की शादी के 11 साल पहले ही शांत हो गए थे, उनको भी पार्टी बनाया है।

न्यायालय से मृतक ससुर को घरेलू हिंसा में उपस्थित होने का समन करवाया। इससे स्पष्ट होता है कि महिला किसी भी तरह पति के ऊपर प्रेशर डालकर, मानसिक प्रताड़ना देकर स्वार्थ सिद्धि के लिए ये सब किया।महिला के खिलाफ पति की तरफ से अब एक आवेदन दिया गया है। जिसमें कहा है कि महिला ने न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।

शपथ पत्र के आधार पर झूठे कथन न्यायालय में किए हैं और जो ससुर 21 साल पहले शांत हो गए हैं। उनको भी पार्टी बनाया है। महिला ने कोर्ट के समक्ष मिथ्या कथन करने का अपराध किया है। उसके एवज में हमने हर्जाना भी मांगा है और कठोर सजा देने का निवेदन किया है।”

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