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मानसिक रुप से दिव्यांग महिला के साथ दुश्कर्म का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, तीन साल पहले सामने आई थी घटना

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Acn18.com/मानसिक रुप से दिव्यांग महिला के साथ दुश्कर्म करने के मामले में जिला व सत्र न्यायालस ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम तिलकेजा में 3 मई 2020 को यह घटना सामने आई थी,जब पीड़िता अपने घर के पास घूम रही थी तब आरोपी ने उसे अपनी बाइक पर बिठाकर कहीं ले गया फिर हवस का शिकार बनाया।

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कोरबा के जिला व सत्र न्यायलय ने दुश्कर्म के तीन साल पुराने मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम तिलकेजा में 3 मई 2020 को यह घटना सामने आई थी। घटना की विस्तार से जानकारी देते हुए वकीलों ने बताया,कि पीड़िता शाम करीब सात बजे जब अपने घर पास घूम रही थी तब आरोपी चंद्रकुमार जायसवाल अपनी बाइक में बिठाकर उसे सुनसान ईलाके में ले गया और उसके साथ दुश्कर्म किया। पीड़ित जब अपने घर लौटी तब परिजनों को पूरी बात बताई जिसके बाद उरगा थाने में शिकायत की गई। मामले में अपराध कायम कर पुलिस ने जांच शुरु की और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। 8 गवाहों और 22 दस्तावेजों की प्रस्तुती करण के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और एक धारा में आजीवन करावास की सजा जबकि दूसरे धारा 20 साल की सजा के साथ-साथ पांच पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

दुश्कर्म के मामले में कोर्ट ने जिस तरह से तीन साल के भीतर ही अपना फैसला सुनाया है उससे निश्चित ही आम जनता का न्यायपालिका के उपर भरोसा और भी मजबूत होगा। बहरहाल कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को अब बाकी की जिंदगी जेल के काल कोठरी में बितानी पड़ेगी।

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