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मुस्लिम महिला से हुई 1.50 लाख की ठगी:पति ने गुस्से में फोन पर दे दिया तीन तलाक; केस दर्ज

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ओडिशा में एक मुस्लिम महिला से 1.5 लाख रुपए की साइबर ठगी हो गई। इससे गुस्साए उनके पति ने उन्हें फोन ही पर ‘तीन तलाक’ दे दिया। जिसके बाद, महिला ने शुक्रवार को अपने पति के खिलाफ केंद्रपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

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महिला का नाम जमरून बीवी है और वे 32 साल की हैं। उनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं और उनके तीन बच्चे भी हैं। उनके पति शेख राजिद गुजरात में काम करते हैं।

अनजान शख्स ने दोस्ती कर ठगे 1.50 लाख रुपए
महिला ने शिकायत में बताया कि पिछले महीने फेसबुक पर उसकी एक अनजान व्यक्ति से दोस्ती हो गई थी। उस व्यक्ति ने महिला को 25 लाख रुपए के गिफ्ट देने का वादा किया। इसके बदले में महिला से सर्विस चार्ज के नाम पर 1.50 लाख रुपए मांगे। महिला उसकी बातों में आ गई और रुपए दे दिए। बाद में गिफ्ट ना मिलने पर महिला को ठगे जाने का एहसास हुआ।

साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि ठगी से बचने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचना चाहिए।
साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि ठगी से बचने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचना चाहिए।

पति ने गुस्से में दिया तीन तलाक
उधर, महिला के पति को इस बारे में पता चला तो वो गुस्सा हो गया। उसने 1 अप्रैल को फोन पर महिला को तीन बार तलाक बोला और तलाक दे दिया। बाद में महिला ने कई बार पति से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

पति को हो सकती है तीन साल की सजा
पति के खिलाफ मुस्लिम वुमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये एक्ट तीन तलाक को रोकता है और इसके तहत दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। पति के खिलाफ दहेज एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं।

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