acn18.com राजनांदगांव। नवगठित जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में अपनी 6 महीने की बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना और सबूतों को छिपा लेने वाली मां भी पुलिस की गिरफ्त में है। मामला मोहला थाना क्षेत्र के बोगाटोला गांव का है।
जानकारी के मुताबिक, 6 महीने की बच्ची 16 नवंबर को अपने घर ग्राम बोगाटोला से लापता हो गई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मोहला थाने में परिजनों ने दर्ज कराई थी। पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी ही थी कि 24 नवंबर को उसका शव गांव की ही डबरी से बरामद किया गया। बच्ची के सिर पर गंभीर हथियार से मारने का निशान था। पुलिस ने बताया कि बच्ची को किसी भारी हथियार से मारा गया है। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम करवाया और माता-पिता, परिजनों व आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए।
बच्ची की माता-पिता की भूमिका पुलिस को संदिग्ध लग रही थी। जांच में साइबर सेल की भी मदद ली गई। बच्ची के माता-पिता दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। बच्ची के पिता आत्माराम कोठारी (38 वर्ष) ने बताया कि उसे पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे शक था कि ये बच्ची उसकी नहीं है। उसने बताया कि 15 नवंबर की रात करीब 8 बजे वे और उसकी पत्नी रीना खाना खाकर कमरे में सोने के लिए चले गए। रात करीब 11 बजे बच्ची के रोने की आवाज से उसकी नींद खुल गई।
जब आत्माराम ने अपनी बच्ची के रोने की आवाज सुनी, तो वो उसे और अपनी पत्नी को देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी बच्ची को हाथ में लिए किसी और व्यक्ति से अंधेरे में चुपचाप बात कर रही है, लेकिन उसके आने की आहट सुनकर वो वहां से भाग गया।
पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी।
आत्माराम ने जब अपनी पत्नी रीना कोठारी (37 वर्ष) से इस बारे में पूछा, तो उसने बहाना बना दिया कि कोई नहीं था। इस बात को लेकर आत्माराम और रीना के बीच विवाद हुआ। पति ने उसके चरित्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्ची उसकी नहीं है। इसके बाद आवेश में आकर वहां रखे फावड़े से बच्ची के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। बाद में उसने पत्नी रीना कोठारी के साथ मिलकर बच्ची के शव को कपड़े में बांधकर उसे डबरी में फेंक दिया। इसके बाद सुबह बच्ची के लापता होने की खबर सब जगह फैला दी और थाने में मामला दर्ज करवा दिया।
पुलिस ने 25 नवंबर को आरोपी माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया। घटना में इस्तेमाल फावड़े को जब्त कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपियों पर धारा 302, 201, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
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