acn18.comकोरबा/ बलराम यादव पिता रामधन यादव निवासी गेरवाघाट जिला कोरबा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि मोहल्ले के मोनू मलिक आदतन शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो आये दिन मोहल्ले में नशापत्ति करके गाली गुप्तार करते रहता हैं, जिसे मना करने पर वाद विवाद और मारपीट करता हैं। दिनांक 15.09.2022 को भी नशे में प्रार्थी के ससुर सखन यादव को गाली गलौच कर मारपीट किया गया है तथा सूअर काटने के चाकू को दिखाकर जान से मारने की धमकी दे रहा था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी cseb कोरबा में अपराध क्रमांक 839/22 धारा 341,294,506,323 ipc 25,27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं मामले से वरिष्ठ अधिकारिओं को अवगत कराया गया ।
मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन/मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा विश्व दीपक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली कोरबा निरीक्षक रूपक कुमार शर्मा एवं चौकी प्रभारी सीएसईबी उप निरीक्षक नवल साव को ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने हेतु सख्त दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ।
वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश के परिपालन में चौकी प्रभारी सीएसईबी उप निरीक्षक नवल साव के द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने हेतु आज दिनांक 12.10.2022 को अपने अधिनस्थ स्टाफ ASI कौसल सिदार ,आरक्षक, देव नारायण कुर्रे के साथ मिलकर गेरवाघाट क्षेत्र में अशांति का माहौल बनाने वाले आरोपी मोनू मलिक पिता अशोक मलिक उम्र 30 साल निवासी गेरवाघाट चौकी cseb थाना कोतवाली जिला कोरबा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।