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छत्तीसगढ़ः RTI अब ऑनलाइन, विभागों में गए बिना दाखिल हो जाएगा आवेदन, अपील भी हो सकेगी, ऐसा करने वाला छठवां राज्य

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acn18.com रायपुर। छत्तीसगढ़ में सूचना का अधिकार कानून के तहत किसी विभाग से जानकारी लेने के लिए विभागों में जाने या पत्र भेजने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अब आवेदन और अपील का सारा काम ऑनलाइन हो सकेगा। राज्य सूचना आयोग ने इसके लिए एक पोर्टलrtionline.cg.gov.in बनाया है। बताया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था करने वाला छत्तीसगढ़ देश का छठवां राज्य है।

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मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बुधवार को आयोजित एक समारोह में इस पोर्टल को लॉन्च किया। राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल ने बताया, इस पोर्टल के जरिए कोई व्यक्ति विभागों के जनसूचना अधिकारियों को आवेदन भेज सकता है। इसी के जरिए पहली और दूसरी अपील भी की जा सकती है। सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना देने के लिए जरूरी शुल्क भी इसी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

मुख्य सूचना अधिकारी एम.के. राउत ने बताया, यह ऑनलाइन वेबपोर्टल 24 घंटे और सातों दिन चालू रहेगा। इसकी वजह से विभागीय कार्यालयों में खुद जाकर आवेदन जमा करने अथवा डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन का पंजीयन होने के बाद जनसूचना अधिकारी की जवाबदेही बढ़ जाएगी। उन्हें 30 दिन के भीतर ही आवेदक को ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी होगा।

पोर्टल की लांचिंग नवा रायपुर स्थित सूचना आयोग के सभागार में हुई। - Dainik Bhaskar

पोर्टल की लांचिंग नवा रायपुर स्थित सूचना आयोग के सभागार में हुई।

सभी जनसूचना अधिकारियों को करना है पंजीयन

मुख्य सूचना आयुक्त एम.के. राउत ने बताया कि प्रदेश में 14 हजार से अधिक जन सूचना अधिकारी हैं। सभी विभागों के जन सूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में ऑनलाइन करेंगे। वे अपना विवरण भरकर प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं नोडल अधिकारी को भेजेंगे। संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी और नोडल अधिकारी को वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो.जाएगा।

इस वेबपोर्टल पर ऐसे मांगी जाएगी सूचना

इस वेबपोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर आवेदकों के लिए एक लिंक है। इसके लिए किसी व्यक्ति का सक्रिय ईमेल आईडी होना जरूरी है। पंजीयन करने पर उसी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाएगा। उसका उपयोग कर नया आवेदक अपने लॉगिन के लिए पासवर्ड बना सकता है। उसके बाद नाम, पता, फोन नंबर जैसी जानकारियां देनी होगी। निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन को अपलोड करना होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को तीन विकल्प दिए गए हैं। नेट बैंकिग के द्वारा, डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिए या क्यूआर कोड की सहायता से शुल्क जमा किया जा सकता है।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस पोर्टल के लिए कई सुझाव भी दिये हैं। - Dainik Bhaskar

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस पोर्टल के लिए कई सुझाव भी दिये हैं।

मुख्य सचिव बोले – हिन्दी में बनाया जाता तो और प्रभावी रहता

वेब पोर्टल लॉन्च करते हुए मुख्यसचिव अमिताभ जैन ने कहा, ऑनलाइन वेबपोर्टल को हिन्दी में बनाया जाए ताकि लोगों के उपयोग में आसानी हो। उन्होंने सुझाव दिया कि सूचना का अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए जनसंपर्क विभाग और सूचना आयोग मिलकर छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषाओं में शॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए। इसमें ऑनलाइन आवेदन और अपील की पूरी प्रक्रिया को बताया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से कॉलेज स्तर पर और राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के माध्यम से भी इसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए।

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