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ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी पूजा पर सुनवाई जारी रहेगी:वाराणसी जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कीं, 22 सितंबर को अगली सुनवाई

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वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा कि यह केस सुनने लायक है। कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब वाराणसी जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। नीचे देखिए कोर्ट के आदेश की कॉपी…

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वाराणसी जिला कोर्ट के जज एके विश्वेस का आदेश, जिसमें मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को करने की बात कही गई है।
वाराणसी जिला कोर्ट के जज एके विश्वेस का आदेश, जिसमें मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को करने की बात कही गई है।

कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह मौजूद नहीं थीं। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश ने 12 सितंबर यानी आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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