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राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, 1996 में दर्ज हुई थी FIR

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ACN18.COM नई दिल्ली/ मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही उनपर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.  राज बब्बर सरकारी कार्य बाधा और मारपीट के दोषी ठहराए गए हैं. वहीं, फैसला सुनाए जाते समय राज बब्बर कोर्ट में मौजूद रहे.

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2 मई 1996 को मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में राज बब्बर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. उस दौरान  राज बब्बर सपा के प्रत्याशी थे.

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