ACN18.COM जांजगीर-चांपा/जांजगीर-चांपा जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 को हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी सुरेश साहू को आजीवन कारावास और ₹10000 के अर्थदंड की सजा दी है। लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि पीड़िता अपने घर पर अकेली थी उस दौरान आरोपी वहां पहुंचा और दुष्कर्म किया। इसके बाद भी उसने विवाह का झांसा देकर कई मौकों पर इस घटना को अंजाम दिया।
नमन विहार में सिलेंडर में लगी आग , 112 और दमकल ने किया नियंत्रण