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Bilaspur Breaking: रिटायरमेंट के 4 साल बाद पुराने मामलों में विभागीय जांच नहीं, HC ने पूर्व जेल अधीक्षक को दी बड़ी राहत

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि पेंशन नियम 1976 के तहत सेवानिवृत्ति के चार साल बाद पुराने मामलों को लेकर विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। इस फैसले से रायपुर सेंट्रल जेल के पूर्व अधीक्षक डॉ. संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है।

₹1.09 लाख की वसूली का आदेश रद्द

मामला जेल अधीक्षक रहते खरीदारी में कथित अनियमितता से जुड़ा था। पूर्व जेल अधीक्षक से 1.09 लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने इस वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है।

2019 में जारी हुआ था वसूली आदेश

जानकारी के मुताबिक पूर्व अधीक्षक के खिलाफ 2019 में ₹1.09 लाख की वसूली का आदेश जारी किया गया था। यह कार्रवाई उनके जेल अधीक्षक के पद पर रहते खरीदारी में कथित अनियमितता के मामले को लेकर की गई थी।