आंगनबाड़ी परिसर में बच्ची की मौत का मामला : हाईकोर्ट ने मुआवजा देने का दिया आदेश
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बिलासपुर के आंगनबाड़ी परिसर में हुए हादसे में 3 साल की बच्ची मुस्कान की मौत के मामले में परिजन को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश विभु दत्त गुरु की बैंच में मंगलवार को यह सुनवाई हुई।
इस दौरान शासन का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत में बताया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी डीजे संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से परिजन को दुर्भाग्यवश हुई इस घटना के लिए ₹50000 की राशि दी गई है। इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए कलेक्टर ने दिशानिर्देश भी जारी किया है। जिस पर मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन को परिवार की इस मानवीय क्षति के लिए मदद राशि ₹2 लाख और देने का आदेश सुनाया है। इस मामले को आगे की निगरानी के लिए 9 अक्टूबर 2025 को पुनः सूचीबद्ध किया गया है।




