युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन बंद करने का आदेश

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युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन बंद करने का आदेशIMG 20250721 WA0002

रायपुर। युक्तियुक्तकरण के तहत तबादले पर भेजे गए ऐसे शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं, जिन्होंने नए स्कूल में जॉइन नहीं किया है। राज्य सरकार किसी भी सूरत में प्रभावित शिक्षकों को राहत देने को तैयार नहीं है। डीपीआई द्वारा जिलों से लगातार इस संबंध में रिपोर्ट तलब की जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी बीईओ को जारी आदेश में स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों के वेतन बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही 22 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी गयी है।

DEO ने क्या दिया है आदेश..?

रायपुर जिला के धरसींवा, अभनपुर, आरंग और तिल्दा विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजे पत्र में कहा गया है कि संदर्भित विषयांतर्गत “छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 2-24/2024/20-तीन दिनांक 02.08.2024 एवं दिनांक 28.04.2025 के अनुपालन में शालाओं का युक्तियुक्तकरण किये जाने पश्चात विभिन्न शालाओं में अतिशेष शिक्षकों का काउसिंलिंग के माध्यम से युक्तियुक्तकरण किया जाकर जिला स्तर संभाग स्तर एवं राज्य स्तर पर पदस्थापना के आदेश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त युक्तियुक्तकरण के तहत जिन शिक्षकों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, उनका वेतन आहरण आगामी आदेश पर्यन्त रोकते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। यह आदेश उन शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत दी गई है।” उक्त संदर्भित आदेश के परिपालन में आपके द्वारा की गयी कार्यवाही प्रारूप में दिनांक 22.07.2025 तक हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में अवगत कराना सुनिश्चित करें।