Home छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती विवाद पर सुनवाई : डीएड कर चुके बीएड...

छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती विवाद पर सुनवाई : डीएड कर चुके बीएड डिग्रीधारी भी काउंसिलिंग में होंगे शामिल, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

0
177

acn18.com   बिलासपुर. प्रदेश में शिक्षक भर्ती विवाद के बीच हाईकोर्ट ने फिर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से होने वाली काउंसिलिंग में बीएड डिग्रीधारी उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अपनी डीएड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया है. वहीं हाईकोर्ट ने मामले में राज्य शासन से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती करने के लिए पूर्व में शासन ने 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की थी. हाईकोर्ट ने शासन को आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया था. इसके बाद राज्य शासन ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की सेवा समाप्ति करने का आदेश जारी करने के साथ ही 10 फरवरी से डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउसिंलिंग करने का आदेश दिया है.

error: Content is protected !!