acn18.com कोरबा/ भारत देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे तीन कानून पूरी तरह से बदल गए है। 1 जुलाई 2024 से नए कानून को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। नए कानून लागू होने के मौके को पुलिस उत्सव के रुप में मना रही है। नए कानूनों के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए सोमवार को मानिकपुर पुलिस चौकी के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया,जहां जनप्रतिनिधीयों और आम नागरिकों को कानून में हुए बदलाव की जानकारी दी गई।
भारत देश के तीन कानून अब बदल गए है। 1862 में लागू हुई इंडियन पीनल कोड अब भारीतय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। 1898 में लागू सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रुप में जाना जाएगा जबकि 1872 में बना इंडियन एविडेंस कोड अब भारतीय न्याय संहिता के रुप में पहचाना जाएगा। 1 जूलाई 2024 को नया कानून पूरे देश में लागू हो गया है। इस दिन को पुलिस उत्सव के रुप में मना रही है। मानिकपुर पुलिस द्वारा नए कानून की जानकारी देने के लिए एसईसीएल के जूनियर क्लब में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया,जहां तीन वार्ड के पार्षद और क्षेत्र की जनता मौजूद रही। मानिकपुर चौकी प्रभारी ने बताया,कि नए कानून की कई धराओं में बदलाव हुए हैं जबकि आम जनता को नए अधिकार भी दिए गए हैं,जिसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई।
कार्यशाला में मौजूद वार्ड नंबर 12 के पार्षद व निगम के सभापति श्यामसुंदर सोनी ने बताया,कि नए कानून में ऐसी कई बातें है,जो आम जनता के हित में है। उन्होंने बताया,कि अब आम जनता देश के किसी भी कोने में रहकर स्थानीय पुलिस थाना और चौकी में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है,शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे हस्ताक्षर के लिए तीन दिन का समय दिया गया है जबकि मॉब लिंचिंग के मामले में अब हत्या का अपराध कायम करने का प्रावधान भी जारी किया गया है।
तीन नए कानून लागू होने के बाद निश्चित ही कई बदलाव देखनें को मिलेंगे। गंभीर मामलों में सजा का कड़ा प्रावधान निश्चित ही अपराधियों में भय पैदा करेगा,और वो अपराध करने से पहले कई बार सोचेंगे,इस बदलाव का समाज में बेहतर प्रतिसाद देखने को मिलेगा।