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महादेव एजेंसी को देने होंगे 7 लाख रुपये, जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश

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acn18.com कोरबा/ उपभोक्ताओं के हितों का पोषण करने के लिए सरकार ने अलग-अलग स्तर पर उपभोक्ता फोरम की व्यवस्था की है जो सेवा में कमी से जुड़े हुए मामलों को देखते हैं। कोरबा में जिला उपभोक्ता फोरम में ऐसे ही एक प्रकरण में सुनवाई के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला दिया। महादेव एजेंसी को कहा गया है कि वह उपभोक्ता को 7 लख रुपए का भुगतान करें।

छुरीकला निवासी बृजेश कुमार ने कोरबा स्थित महादेव एजेंसी से रेनॉल्ट कार खरीदी थी और इसके लिए 5 लाख रुपये दिए । लम्बा अरसा बीतने पर भी स्थानीय एजेंसी के द्वारा उसके वाहन का पंजीकरण कराने में कोई रुचि नहीं ली गई। इससे कई तरह की समस्या हुई। दूसरी ओर एजेंसी के लोगों का रवैया भी बदल गया। बृजेश  को वर्तमान में अपने इस वाहन के लिए हर महीने 7200 का भुगतान फाइनेंस कंपनी को करना पड़ रहा है। उसके द्वारा मामले को उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत किया गया था जिस पर उसके पक्ष का फैसला आया।

अलग-अलग तरह की चीज खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को अधिकार होता है कि वह संबंधित दुकानदार से इसके लिए पक्का बिल प्राप्त करें। निर्माण और गुणवत्ता के आधार पर संबंधित सामग्रियों में गारंटी और वारंटी का प्रावधान होता है। संबंधित अवधि से पहले किसी प्रकार का नुकसान होने पर अथवा सेवा में कमी होने की स्थिति में उपभोक्ता को अधिकार होता है कि वह अपनी बात को फोरम में रखें। ऐसे मामलों में सभी चीजों के परीक्षण करने के साथ उपभोक्ता फोरम फैसला देता है। ऐसा कोई मामला जिसमें उपभोक्ता को लगता है कि निर्णय सेवा संतुष्ट नहीं है तो उसे राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता फॉर्म में जाने का अधिकार भी मिला हुआ है

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